نشہ کی حالت میں گاڑی چلانے پرعدالت نے ایک شخص 17 ہزارکا جرمانہ کیا عائد 

دیواس(نیا نظریہ بیورو)دیواس میں عدالت نے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کے ایک معاملہ میں نئی دفعہ کے تحت ایک نوجوان پر 17 ہزار روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ناہر دروازہ
 پولیس کے مطابق ، اتوار کے روز بھوپال چوراہے پر چیکنگ مہم چلائی جارہی تھی۔ اس دوران ، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کی تفتیش جارہی تھی۔ تبھی سندیپ ولد اوم پرکاش ،ساکن شیام پورا ضلع سیہور ڈرائیونگ کر تے ہوئے آیا ۔ جب اسے روکا گیا اور جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے شراب پی رکھی تھی۔ پولیس نے اس کے خلاف کارروائی کی اور اگلے دن اسے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے اس پر 17 ہزار کاجرمانہ عائد کیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کی نئی دفعہ 185 کے تحت مقدمہ درج کیا تھا ، جس کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ بتایا جارہا ہے کہ یہ شہر کا پہلا کیس ہے جس میں پولیس نے دفعہ 185 کے تحت ایسی کارروائی کی ہے۔


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